last day to complete these three important works
नए वित्त वर्ष का पहला महीना खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन का समय शेष बचा है। सरकार ने वित्त वर्ष के पहले महीने में ही कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए मोहलत दी थी। ऐसे में यह मोहलत 30 अप्रैल को खत्म हो रही है। अगर आपने कल तक कुछ जरूरी काम नहीं निपटाए तो आपको मुश्किल हो सकती है। जानिए 30 अप्रैल तक आपको कौन कौन से काम हर हाल में निपटा ही लेने चाहिए।
बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आखिरी मौका:
बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (केवाईसी) डिटेल या आधार नंबर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे में आपके पास यह काम करने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। ऐसा नहीं करने पर आपका खाता ब्लॉक भी किया जा सकता है।
हालांकि, ऐसी सभी खाताधारकों के साथ नहीं होगा, बल्कि जिनके खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, उन्हें ही एफएटीसीए नियमों का पालन करना है। आपको बता दें कि आरबीआई और आयकर विभाग के निर्देशों के मुताबिक बैंक उपभोक्ताओं को अपने खातों को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है।
सर्विस टैक्स भरने का आखिरी दिन:
केंद्र सरकार ने सर्विस टैक्स भरने वालों को पांच और दिन की मोहलत दे दी है। इस मियाद को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट की टॉप पॉलिसी मेकिंग बॉडी ने बताया, “सीबीईसी ने एक अक्टूबर से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए फार्म एसटी-3 जमा करने की तारीख को 25 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2017 कर दिया है।”
विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि प्रत्येक पंजीकृत सेवा करदाता को जुर्माने से बचने के लिए निश्चित तारीख से पहले (अर्धवार्षिक आधार पर) फार्म एसटी-3 में सेवा कर रिटर्न फाइल करना होगा। अप्रैल-सितंबर अवधि के लिए अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि अक्टूबर-मार्च अवधि के लिए यह तारीख 25 अप्रैल है। केंद्रीय उत्पादक एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया कि अंतिम तारीख बढ़ाई जा रही है क्योंकि करदाताओं को 25 अप्रैल तक वेबसाइट को लेकर बीच बीच में परेशानी आ रही थी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत आखिरी मौका:
लोगों को अपनी अघोषित आय का खुलासा करने के लिए एक और मौका दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेवाई) की मियाद को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जमा किए गए धन पर चाल साल तक ब्याज नहीं दिया जाएगा। 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई मियाद बैंकों के लिए भी लागू होगी, ताकि बैंक आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम पर भी डिटेल्स अपलोड कर पाएं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत एक खिड़की 17 दिसंबर, 2016 को खोली गई थी। यह उन जमाकर्ताओं के लिए आखिरी मौका था जिन्होंने अपनी अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माना नहीं भरा था।
सोर्स:जागरण.कॉम
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