पीटीआई-भाषा
न्यायालय के आदेश ने नाबाम तुकी की बख्रास्त कांग्रेस सरकार की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर दिया है और विधानसभा के छठे सत्र की कार्यवाही को 14 जनवरी 2016 से एक महीने पूर्व 16 से 18 दिसंबर 2015 को बुलाए जाने से संबंधित राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के निर्देश को दरकिनार कर दिया।
न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से लिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में आदेश दिया कि अरणाचल प्रदेश विधानसभा में 15 दिसंबर, 2015 की यथास्थिति कायम रखी जाए।
नयी दिल्ली, 13 जुलाई :भाषा: उच्चतम न्यायालय ने भाजपा एवं केंद्र को आज बड़ा झटका दिया तथा विधानसभा सत्र को एक महीने पहले बुलाने के राज्यपाल के निर्णय को ‘‘असंवैधानिक’’ बताते हुए खारिज कर दिया और अरणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का आज आदेश दिया।
न्यायालय के आदेश ने नाबाम तुकी की बख्रास्त कांग्रेस सरकार की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर दिया है और विधानसभा के छठे सत्र की कार्यवाही को 14 जनवरी 2016 से एक महीने पूर्व 16 से 18 दिसंबर 2015 को बुलाए जाने से संबंधित राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के निर्देश को दरकिनार कर दिया।
न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से लिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में आदेश दिया कि अरणाचल प्रदेश विधानसभा में 15 दिसंबर, 2015 की यथास्थिति कायम रखी जाए।
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